आखिर क्यों जरूरी होता है आईटीआर फाइल करना

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आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना कई लिहाज से करदाताओं के लिए फायदेमंद होता है। बीते वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आइये हम समझने की कोसिस करते है कि आई टी आर फाइल करना क्यों जरुरी है

 

 

आयकर रिफंड प्राप्त करने करने में सहायक

 

आप जहा कही भी कार्य करते है यदि आपके नियोक्ता द्वारा टी डी एस की कटौती की जाती है और नियोक्ता अर्थात आप जिस किसी भी संस्था में कार्य करते है, के द्वारा काटा गया टी डी एस ज्यादा है या दूसरे शब्दों में कहे कि आप की आय पर जितना टैक्स लगाना चाहिए उससे ज्यादा का टी डी एस आपके नियोक्ता द्वारा कटौती कर ली जाती है तो कटौती की गई अतरिक्त धनराशि को रिफंड के रूप में क्लेम करके प्राप्त किया जा सकता है

 

 

दंड से राहत मिलता है-


 

समय रहते आयकर रिटर्न फाइल कर देने से आय कर दाता अर्थ दंड से बच जाता है यदि आपकी वार्षिक आय पांच लाख रूपये या फिर उससे कम है और आप ३१ जुलाई तक आई टी आर दाखिल नहीं करते है तो रूपये 1000 का जुर्माना आपको जमा करना पड़ सकता है| लेकिन यदि आपकी वार्षिक आय 5 लाख या उससे अधिक है तो 31 जुलाई के बाद देरी होने पर रूपये 5000 का जुर्माना आप पर लग सकता है| इस जुर्माने के साथ कर दाता 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकता है

 

लेकिन यदि आप अपना आयकर 1 जनवरी से, 31 मार्च तक जमा करते है तो आपको लगभग रूपये 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है



नोट- कोई भी फैसला लेने से पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट अथवा इनकम टैक्स एक्पर्ट की राय अवश्य ले

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